Wednesday, December 11, 2024
जौनपुर

अपर जिला मजिस्टेट (वि0/रा0)/न्याय निर्णयन अधिकारी, जौनपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सम्बन्धित विभिन्न मुकदमों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अगस्त 2020 तक निणर्य

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अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्टेट (वि0/रा0)/न्याय निर्णयन अधिकारी, जौनपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सम्बन्धित विभिन्न मुकदमों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अगस्त 2020 तक निणर्य किये गये हैं कि रामदयालगंज, जौनपुर स्थित श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री भोलानाथ निवासी ग्राम व पो0 रामदयालगंज, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. तूलिका शर्मा द्वारा संग्रहीत खाद्य पदार्थ पेड़ा के नमूना में खाद्य विश्लेषक द्वारा वाह्य पदार्थ की उपस्थिति घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है। महिमापुर, जलालपुर, जौनपुर स्थित श्री कैलाशनाथ पटेल पुत्र श्री मुन्नीलाल पटेल निवासी मोजरा, पो0 कुसियां, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुनील द्विवेदी द्वारा संग्रहीत खाद्य पदार्थ नमकीन के नमूना को खाद्य विश्लेषक द्वारा मिथ्याछाप घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पंजीकृत वाद में संख्या-03991/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 बीस हजार मात्र (20000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है। विशेषरपुर, जौनपुर स्थित श्री बडेलाल पुत्र श्री रामबचन मौर्या निवासी विशेषरपुर, पो0 शीतला चौकिया, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एस0पी0 यादव द्वारा संग्रहीत खाद्य पदार्थ खोया के नमूना को खाद्य विश्लेषक द्वारा अधोमानक घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पंजीकृत वाद में संख्या-056/2015 में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 बीस हजार मात्र (20000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है। जगदीशपुर (निकट रेलवे क्रासिंग), जौनपुर में श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री जानकी यादव निवासी ग्राम रासीपुर (बाकराबाद), पो0 व थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मिश्रीलाल द्वारा संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैस के दूध के नमूना को खाद्य विश्लेषक द्वारा अधोमानक घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पंजीकृत वाद में संख्या-191/2016 में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 बीस हजार मात्र (20000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है। मालीपुर कटघरा, जौनपुर स्थित श्री चन्दन गौड़ पुत्र श्री फूलचन्द्र गौड़ निवासी मालीपुर कटघरा, कोतवाली (नगर), जनपद जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सूर्यमणि द्वारा संग्रहीत खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी के नमूना को खाद्य विश्लेषक द्वारा मिथ्याछाप घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पंजीकृत वाद में संख्या-00979/2020 में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है। दिलावरपुर मड़ियाहॅू, जौनपुर स्थित श्री उमाशंकर पुत्र स्व0 श्रीराम चरन निवासी भवानीगंज, पो0 भवानीगंज, थाना नेवढ़ियां, जनपद जौनपुर के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रघुनाथ प्रसाद पटेल द्वारा संग्रहीत खाद्य पदार्थ आइसक्रीम के नमूना को खाद्य विश्लेषक द्वारा मिथ्याछाप घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में पंजीकृत वाद में संख्या-00979/2020 में मा0 न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारी को रू0 दस हजार मात्र (10000.00) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
उन्होंने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के बिना खाद्य कारोबार किया जाना कानूनन जुर्म है। ऐसा कदापि न करें अन्यथा दण्ड के भागीदार होंगे। बिना अनुज्ञप्ति/पंजकरण  के खाद्य कारोबार करते हुए पाये जाने पर क्रमशः 5 लाख रू0 जुर्माना तथा छः माह की सजा तथा 2 लाख रू0 जुर्माना के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में प्रावधानित है।