Sunday, October 6, 2024
जौनपुर

आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0असहाय प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासियों को वितरण के सम्बन्ध में निर्देश

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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा माह-जून, 2020 में सम्पन्न होने वाले वितरण यथा माह-जून, 2020 का नियमित खाद्यान्न का वितरण/प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण/आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत असहाय प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासियों को वितरण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया है, जिसमें माह-जून, 2020 के प्रथम चक्र में दिनांक-01 से लेकर 11 जून, 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-जून, 2020 का नियमित खाद्यान्न पूर्व माह-मई, 2020 की भांति अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 निःशुल्क वितरण किया जायेगा। पात्रगृहस्थी योजना के अन्तर्गत ऐसे राशनकार्डधारक, जो मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक हैं मात्र उनके परिवारों/कार्डों पर माह-मई, 2020 में प्रति यूनिट 05 किग्रा0 की दर से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। शेष पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को पूर्व की भाँति 12 रू0 प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न मूल्य लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत उपरोक्त सभी कार्डधारकों को 01 किग्रा0 प्रति कार्ड चने का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। इसी प्रकार आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित असहाय प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी परिवारों को उनके पक्ष में जेनरेटेड अस्थायी राशनकार्ड के क्रम में 03 किग्रा0 गेहू{ व 02 किग्रा0 चावल का वितरण प्रति यूनिट की दर से व 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड/परिवार को निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रथम चक्र के वितरण की अंतिम तिथि 11 जून 2020 होगी, जो कि प्रॉक्सी वितरण की भी तिथि होगी। नियमानुसार निःशुल्क वितरण वाले लाभार्थियों व निःशुल्क चना वितरण की सूचना प्रदर्शित की जायेगी।
प्रत्येक उचित दर दुकानों पर माह-अप्रैल, 2020 से ही एक पर्यवेक्षणीय अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी खाद्यान्न वितरण हेतु लगायी गयी है और जिनकी उपस्थिति में माह-जून, 2020 में भी उपरोक्तानुसार बिक्री रजिस्टर पर आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज कर खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त माह-अप्रैल, 2020 से नामित जनपद स्तरीय अधिकारी/नोडल अधिकारियों के अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक सम्बन्धित दुकानों पर भ्रमण कर वितरण की जांच करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाए। साथ ही विक्रेता के साथ-साथ समस्त कार्डधारक मास्क अथवा तौलिया का अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हुए मुँह को ढ़ंके रहेंगे। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। जनपद के उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध किसी भी स्तर से घटतौली अथवा यूनिट में कटौती अथवा खाद्यान्न का अधिक मूल्य लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराते हुए शिकायत सही पाये जाने पर उनके विरूद्ध 3/7 व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के सभासद/ग्राम प्रधान व सतर्कता समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि बिन्दु संख्या-3 व 4 में दिये गयें निर्देशों का अक्षरशः पालन सम्बन्धित कार्डधारकों से करने के लिए अनुरोध करेंगे और प्रत्येक दिन उचित दर दुकानें खुलेंगी। किसी भी दशा में उचित दर दुकानों पर भीड़ न एकत्रित हो इस हेतु नगर/ग्रामवासियों/कार्डधारकों को अपने स्तर से जागरूक करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त निःशुल्क चावल के वितरण का पर्यवेक्षण व संचालन उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का होगा व सम्बन्धित नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक को अपना मो0नं0 उपलब्ध करायेंगे और उनसे समन्वय स्थापित कर वितरण कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करते रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त के क्रम में पर्यवेक्षण में लगे अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता क्षम्य नहीं है।