उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का टारगेट देने के आरोप लगाए थे।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, ‘यह 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। CBI की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी।’
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और देशमुख की अर्जियों पर सुनवाई की। अनिल देशमुख की तरफ से कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।
फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये नियम बना दे कि बड़े पद पर बैठा व्यक्ति किसी दूसरे बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाए तो सीधे जांच हो। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति न आए, जहां DGP गृह मंत्री पर आरोप लगाए।