Saturday, November 2, 2024
उत्तर प्रदेश

जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिशा-निर्देश

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जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के 11 अगस्त 2021 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के तहत दिए गए निर्देशों निर्देश वापस लिए जाते हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि उक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनपद न्यायालय (अधिकरणों सहित) अग्रिम आदेश तक बंद रखे जाने थे। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2021 व 20 जुलाई 2021 के बिन्दु सं0 18 व 3 के तहत ये दिशा निर्देश निर्गत थे, जो अब वापस ले लिए गए हैं। ऐसी अवस्था में जनपद न्यायालय पूर्व की भांति केवल द्वितीय शनिवार को पूर्णतः बंद रहेगा तथा चतुर्थ शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय के कैलेंडर वर्ष 2021 में दिए गए टिप्पणी के प्रस्तर-3 केवल न्यायिक अधिकारियों के लिए छुट्टी रहेगी, परंतु अन्य कर्मचारियों के लिए कार्य दिवस रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह में पड़ने वाले शेष अन्य शनिवार को न्यायालय एवं कार्यालय पूर्व की भांति न्यायालयी कार्य हेतु खुले रहेंगे। मेरे द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश 20 जुलाई 2021 के बिंदु सं0-3 को छोड़कर शेष दिशा निर्देश यथावत प्रभावी रहेगा। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिदिन निस्तारित वादों/आवेदन पत्रों का विवरण उसी दिन सायं 4.00 बजे तक कंप्यूटर अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समस्त न्यायालयो के रीडर/लिपिकगण कंप्यूटर अनुभाग में निस्तारित वादों का विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत ही न्यायालय परिसर छोड़ेंगे तथा निस्तारण शून्य होने की दशा में भी कंप्यूटर अनुभाग में सूचना उपलब्ध कराएंगे। नोडल ऑफिसर कंप्यूटर व सिस्टम आफिसर को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन निस्तारित वादों/आवेदन पत्रों की समेकित सूचना ई-सर्विसेज माड्यूल पर प्रतिदिन अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।