Tuesday, September 10, 2024
चर्चित समाचार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भदोही व्दारा तीन अधिकारीयो को उचित सेवा प्रदान न करने पर क्षति प्रतिपूर्ति का दिया आदेश ।

Top Banner

भदोही, आज जहा आम जन मानस के मन मे न्यायालयो के प्रति इस तरह की भावनाए बैठ गयी है कि आज के समय मे न्याय हकीकत से काफी दूर महज कहने और सुनने के लिए होता है वही सारी अवादी बातो को हकीकत का आईना दिखाते हुए बहुत कम समय मे न्यायिक फैसला देकर उपभोक्ता आयोग का मान बढ़ाये है प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी कमलेश गुप्ता ग्राम पंचायत वेदपुर बनकट जo छनौरा ब्लाक ज्ञानपुर से आरटीआई के तहत सूचना मागा गया है तो खण्ड विकास अधिकारी ज्ञानपुर व्दारा जिला पंचायत राज अधिकारी भदोही को भेजा आवेदक के आवेदन पर 44 दिन बीत जाने पर ग्राम पंचायत सचिव ने आवेदक से 4500 सौ रु मागा आवेदक ने प्रथम अपील किया प्रथम अपीली अधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिव को 10 दिन के अन्दर आवेदक को सभी सूचना देने के लिए आदेश दिया पर ग्राम पंचायत सचिव और जिला पंचायत राज अधिकारी भदोही , खण्ड विकास अधिकारी ज्ञानपुर के व्दारा आवेदक को सूचना नहीं दिया गया और उसे अधिकारीयो व्दारा परेसान किया गया आवेदक ने राज्य सूचना आयोग लखनऊ के व्दारा सुनवाई हुई उसमे राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश मे कहा की आप को सूचना चाहिय तो आप 4500 जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है आवेदन ने राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालना करते हुआ ग्राम निधि खाता मे पैसा जमा करा दिया गया है आवेदक के व्दारा धनराशि जाम करने पर भी यह तीनों अधिकारी अपनी निजी हठधर्मिता, पद का दुरुप्रयोग कर भारत एवं राज्य का बनाया कानून का अपमान कर रहे है आवेदक का मानसिक व आर्थिक क्षति पहुँचाने की नियत से सूचना नहीं दे रहे थे फिर आवेदक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भदोही परिवाद दाखिल किया डेढ वर्ष का समय लगा और आवेदक के साथ शुल्क लेने के बाद भी सूचना न देना सेवा प्रदाता की सेवा न करने पर 1,जिला पंचायत राज अधिकारी भदोही 2, खण्ड विकास अधिकारी ज्ञानपुर 3, ग्राम पंचायत सचिव विजय कुमार सोनी तीनों अधिकारीओ पर सेवा में कमी किये जाने के लिए क्षति की प्रतिपूर्ति के एवज में 25000 / हजार एव परिवादी का व्यय 2000/ रुपये परिवादी पिपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है । इस धनराशि पर परिवाद दायल करने की तिथि दिनांक 07-04-2021 से सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी की वास्तविक तिथि तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी विपक्षीगण व्दारा परिवाद को देय होगा । इसी अवधी में विपक्षीगण परिवादी को उसके व्दारा आवेदित नकल भी प्रदान करे।
ग्राम वेदपुर निवासी कमलेश गुप्ता ने अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिल सदस्य डिप्ती विजय बहादुर सिंह का धनवाद की और कह की सत्य परेसन हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है अब आगे यह देखना है की क्या आवेदक को सूचना और क्षतिपूर्ति मिलती है की नहीं , कमलेश गुप्ता