रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी तक रहेगें प्रतिबन्धित
राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों कोविड गाइडलाइन व आदर्श आचार संहिता का करें अनुपालन-जिला निर्वाचन अधिकारी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेगें। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों (वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गयी है। राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों कोविड गाइडलाइन के दिशा निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। जिलाधिकारी द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को आयोग के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।