सर्वसाधारण को सूचित किया जिला पूर्ति अधिकारी
जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि माह-जून, 2020 में नियमित खाद्यान्न का वितरण/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण/आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत असहाय प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासियों को वितरण कराया जा रहा है, किन्तु अभी भी काफी संख्या में लाभार्थियों को वितरण किया जाना लम्बित है, जिसके दृष्टिगत माह-जून, 2020 का प्रथम वितरण चक्र को शासन द्वारा विस्तारित करते हुए निर्देश जारी किया गया है कि माह-जून, 2020 के प्रथम वितरण चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न वितरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत उपरोक्त सभी कार्डधारकों को 01 किग्रा0 प्रति कार्ड चने का निःशुल्क वितरण तथा आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित असहाय प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी परिवारों को उनके पक्ष में जेनरेटेड अस्थायी राशनकार्ड के क्रम में 03 किग्रा0 गेहू व 02 किग्रा0 चावल का वितरण प्रति यूनिट की दर से व 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड/परिवार को निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है, जिसकी वितरण समाप्त होने की तिथि 11 जून .2020 थी, जिसको बढाकर 14 जून.2020 कर दिया गया है। उक्त अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नियमित वितरण एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के आधार पर नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण आधार आथेन्टिकेशन द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासियों को प्रथम वितरण चक्र को 13 जून तक वितरण करने की तिथि में वृद्धि की गयी है। प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जायेगा और उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराया जायेगा। साथ ही कार्डधारक मास्क अथवा तौलिया का अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हुए मुँह को ढ़ंके रहेंगे।