अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व जौनपुर पद हेतु आवेदन आमंत्रित
जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार ने अवगत कराया है कि अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व जौनपुर का असायमिक देहावसान हो जाने के फलस्वरूप पद उक्त पद रिक्त हो जाने के उपरान्त रिक्त 01 पद पर नवीन नियुक्ति हेतु विधि परामर्शी निर्देशिका के अन्र्तगत दी गयी व्यवस्था के तहत आवेदन पत्र निर्धारित पारूप पर दो प्रतियों में 15 सितम्बर 2023 से 29 अक्टुबर 2023 को अपरान्ह 04 बजे तक प्रत्येक कार्यदिवस में आमंत्रित किये गये है। उक्त पद हेतु निम्न योग्यताए है। आवेदक की आयु 25 सितम्बर 2023 को 60 वर्ष से कम हो तथा 07 वर्ष का विधि व्यवसाय किया हो। पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत अथवा किसी कालेज के पूर्णकालिक प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, नोटरी, विवाह अधिकारी एमीकस क्यूरी आदि पद धारकों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और तथ्य छिपाये जाने की दशा में उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे। नियुक्ति के पश्चात डेली प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध होगा। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय, राज्य सरकार द्वारा स्थापित/नियन्त्रित उपक्रम निगम, राजकीय कम्पनी परिषद्, स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासित संस्थाओं एवं प्राधिकारियों के वादों की पैरवी शासन की अनुमति से ही करने का अधिकार होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता/अधीनस्थ जिला शासकीय अधिवक्ता (नामिका वकील) राजनैतिक कार्यकलापों में उस समय तक भाग न लेगा जब तक कि वह जिला शासकीय अधिवक्ता/अधीनस्थ जिला शासकीय अधिवक्ता (नामिका वकील) के रूप में कार्य करें, अन्यथा वह उस पद धारण करने के लिए अनर्ह हो जायेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता/अधीनस्थ जिला शासकीय अधिवक्ता (नामिका वकील) के लिए यह निषेध है कि वे किसी भी अपराधिक मामले में किसी गैर सरकारी पक्षकार की ओर से उपस्थित हो, चाहे वह किसी व्यक्ति के बचाव के लिए हो या किसी परिवादी के लिए उपस्थित होना हो। राज्य की ओर से उपस्थित होने पर वे किसी गैर सरकारी पक्षकार से कोई शुल्क स्वीकार नही करेगें। नियुक्ति की दशा में विधि परामर्शी निर्देशिका में उल्लिखित सभी प्रतिबन्ध मान्य होगें। शासन द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक देय होगा, अन्य किसी कार्य परामर्श आदि के लिए कोई अतिरिक्त फीस देय न होगी। यह नियुक्ति राज्य सरकार की नियुक्ति से भिन्न होगी एवं राज्य कर्मचारी की कोई सुविधा अनुमन्य न होगी। यह नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में की जायेगी, जिसको बिना कारण बताये हुए समाप्त करने का अधिकार शासन को होगा। सभी आवेदनकर्ता निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाए दो प्रतियों में (अलग–अलग पूर्णसेट में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक सूचना के सम्बंध में प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियाँ भी संलग्न करेगें। राजस्व वादों से सम्बंधित विगत दो वर्षों के कार्यकाल का विवरण तथा उसमें सफलता के प्रतिशत के सम्बंध में स्वयं शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रार्थनापत्र किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक न्याय सहायक को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे अथवा जिलाधिकारी के नाम पंजीकृत डाक से इस प्रकार भेजे जायेंगे कि वह निर्धारित तिथि /समय के पूर्व कार्यालय में प्राप्त हो जाये। इस विज्ञप्ति के निर्गत होने के दिनांक से पूर्व प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।