अयोध्या बम धमाके के अपराधियों को दीया जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामनगरी अयोध्या में बम धमाका और आतंकि हमले के आरोप लगाए हैं कोर्ट ने शकील अहमद मोहम्मद नसीम आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और डॉक्टर इरफान की सासरत जमानत अली को मंजूर कर लिया है जस्टिस अश्विनी कुमार एमआईटी और जस्टिस एचडीवी की खंडपीठ ने अयोध्या बम धमाके के मामले में अपराधि को जमानत का यह आदेश दिया है। अवगत करा देगी हाई कोर्ट ने रामनगरी अयोध्या बांध धमाका और आतंकी हमले की साजिश में शामिल अपराधियों की जमानत को मंजूरी दी है हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील 4 दिसंबर को सुनने के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने रखी जमानत के लिए शर्तें।
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 साल बीत गए हैं सभी यात्रियों को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करनी होगी अदालत ने कहा कि याची पासपोर्ट समर्पण कर देंगे और देश नहीं छोड़ेंगे जमानत का अगला आदेश 6 हफ्ते के भीतर जामा करना होगा.
आख़िर कब हुई थी इने अपराधों को उमर कैद
गौरतलाब है कि 2005 के रामनगरी अयोध्या में आतंकी हमले के मामले में
साल 2019 में इलाहाबाद की एक विशेष अदालत ने पांच अदालत में पंच में से चार अरोपियों को उमर कैद की सजा सुनाई थी विशेष न्यायाधीश दिनेशचंद्र ने हर एक दोषी पर 2.4 लाख रुपये का जुर्मना भी लग गया था.फ़िलहाल यह सभी अपराधि नैनी सेंट्रल जेल में आज भी बंद है इन पाँचवाँ हथियारों को सजा और सामग्री सहायता देने के लिए जेल में गिरफ्तार किया गया था 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकवादी हमले में दो स्थानिया लोगों की मौत हो गई थी और साथ ही अर्थ सैनिक कर्मी घायल हो गए थे, इस दौरन जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने पांच संदिग्घ देश पर आतंक्वाडियों को भी मार गिराया था।