कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाएं में कृषि यंत्रों/कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 24 अगस्त से 26 अगस्त 2021 को सायं 3:00 बजे से कृषि यंत्रों के टोकन जनरेट किए जाएंगे
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उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाएं में कृषि यंत्रों/कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 24 अगस्त से 26 अगस्त 2021 को सायं 3:00 बजे से कृषि यंत्रों के टोकन जनरेट किए जाएंगे। जनपद जौनपुर हेतु कृषि यंत्रो के प्रकार निम्नवत है। 24 अगस्त 2021 को जनरेट होने वाले यंत्रों का टोकन – हैरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर कैप कटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर, डिस्क प्लाच, ऑयल मील विद फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्ररीपर, पैकिंग मशीन एवं डीजल पंपसेट इत्यादि।
26 अगस्त 2021 को जनरेट होने वाले टोकन – कस्टम हायरिंग सेंटर, स्माल गोदाम, थ्रीसिंग फिलोर। अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया – अनुदान प्राप्त करने हेतु किसान भाइयों/बहनों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत आवश्यक है, जिन किसानों का पूर्व से पंजीकृत नहीं है वह अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नंबर व खतौनी के साथ अपने विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक जौनपुर कार्यालय से संपर्क करें। पंजीकृत कृषक द्वारा कृषि यंत्र अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर दिए गए लिंक यंत्र पर अनुदान हेतु पर क्लिक करने के पश्चात अपना आधार व मोबाइल नंबर अंकित करने पर ओटीपी मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, ओटीपी सत्यापन के उपरांत टोकन जनरेट होगा तथा बैंक में जमा होने वाली धनराशि का चालान फार्म प्राप्त होगा। चालान फार्म में दिए गए अवधि के अंदर जमानत धनराशि अपने नजदीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं की जानी है बल्कि यंत्र क्रय करने के पश्चात पोर्टल पर बिल अपलोड करना है। प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिए कृषक अपने या अपने परिवार के भी मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। जमानत धनराशि रुपया 10000 तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए शून्य, रुपया 10001 से 100000 तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर रुपया 2500, रुपया एक लाख से अधिक अदनान वाले कृषि यंत्रों हेतु रुपया 5000 है। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए पात्रता – ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी) पंजीकृत किसान समिति, कृषि उत्पादक संघ (एफपीओ) पंजीकृत एन आर एल एम समूह है।