Friday, November 22, 2024
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जांच के तरीके से आरोपी की नाराजगी जांच CBI को ट्रांसफर करने का आधार नहीं बन सकती : सुप्रीम कोर्ट

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जिस तरह से जांच आगे बढ़ती है, उसे लेकर किसी अभियुक्त की उस तरीके के बारे में नाराजगी या जांच का संचालन करने वाली पुलिस के खिलाफ हितों के टकराव के निराधार आरोप से कानून के वैध पाठ्यक्रम को पटरी से नहीं उतारना चाहिए और अदालत को सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने असाधारण शक्ति का इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की केस को सीबीआई को हस्तांतरित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इस तरह का ट्रांसफर “असाधारण रूप से” और “असाधारण परिस्थितियों में” इस्तेमाल की जाने वाली एक “असाधारण शक्ति” है। पीठ ने कहा कि सीबीआई को जांच स्थानांतरित करना कोई नियमित बात नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले के अनुसार, “रूटीन ट्रांसफर न केवल कानून के सामान्य पाठ्यक्रम में जनता का विश्वास घटाएगा, बल्कि उन असाधारण स्थितियों को भी प्रस्तुत करना अर्थहीन होगा, जो जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देती हैं।”  जस्टिस एस के कौल अर्णब गोस्वामी ने निम्नलिखित आधारों पर CBI को जांच स्थानांतरण की मांग की थी: (i) 27 अप्रैल 2020 को हुई पूछताछ की लंबी अवधि ; (ii) याचिकाकर्ता और सीएफओ से पूछताछ की प्रकृति और पूछताछ के दौरान संबोधित किए गए प्रश्नों के आधार ; (iii) पालघर में पुलिस और वन विभाग के कर्मियों की उपस्थिति में दो व्यक्तियों की कथित तौर पर लिंचिंग करने की घटना की पर्याप्त जांच करने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप; (iv) 28 अप्रैल, 2020 को याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस आयुक्त, मुंबई के संबंध में लगाए गए आरोप; तथा (v) INC के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट और शिकायतकर्ता द्वारा R भारत के प्रतिनिधि को साक्षात्कार। न्यायालय ने पाया कि इन आशंकाओं ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनाया। पी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय के फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि जब तक जांच कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, जांच एजेंसी के पास जांच के निर्देश देने का विवेक निहित है, जो सवाल और पूछताछ के तरीके की प्रकृति का निर्धारण करता है। पीठ ने कहा: ” एक अभियुक्त व्यक्ति के पास उस माध्यम या तरीके के संबंध में कोई विकल्प नहीं है कि किस तरीके से जांच की जानी चाहिए या किस जांच एजेंसी से होनी चाहिए। याचिकाकर्ता या सीएफओ से पूछताछ की लाइन को जांच / पूछताछ के तहत व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब तक जांच कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, तब तक जांच एजेंसी को जांच के निर्देश देने के विवेक के साथ निहित किया जाता है, जिसमें प्रश्नों की प्रकृति और पूछताछ के तरीके का निर्धारण करना शामिल है।” इस संबंध में 2018 भीमा कोरेगांव मामले (रोमिला थापर बनाम भारत संघ) के आदेश का हवाला दिया गया। अदालत ने कहा कि जांच के किसी भी हस्तांतरण का आदेश नहीं दिया जा सकता है “केवल इसलिए कि एक पक्षकार ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। याचिका खारिज करते हुए, पीठ ने कहा : “जांच के तहत आने वाले किसी आरोपी व्यक्ति को एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की वैध उम्मीद होती है। एक अभियुक्त व्यक्ति की उस तरीके के बारे में नाराजगी कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ती है या (वर्तमान मामले में) जांच का संचालन करने वाली पुलिस के खिलाफ हितों के टकराव के निराधार आरोप से कानून के वैध पाठ्यक्रम को बंद नहीं करना चाहिए और सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए इस न्यायालय की असाधारण शक्ति के आह्वान को वारंट नहीं करना चाहिए। न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में जांच को स्थानांतरित करने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार को इस्तेमाल करें ताकि आपराधिक न्याय के प्रशासन की पवित्रता सुनिश्चित और संरक्षित की जाएं। हालांकि कोई इसे लेकर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया गया है, यह धारणा कि इस तरह के हस्तांतरण एक “असाधारण शक्ति” है जिसका उपयोग “संयमपूर्वक” और “असाधारण परिस्थितियों में” इस विचार के साथ किया जाता है कि रुटीन स्थानान्तरण केवल कानून के सामान्य पाठ्यक्रम में जनता का विश्वास कम करेंगे और असाधारण स्थितियों में जांच को हस्तांतरित करने की शक्ति के अभ्यास को व्यर्थ करेंगे।” पीठ ने नोट किया: “याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूछताछ के दौरान उन्हें और सीएफओ को संबोधित सवालों की लंबाई या जांच को स्थानांतरित करने में तौलना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जांच एजेंसी सवालों की प्रकृति और पूछताछ की अवधि निर्धारित करने की हकदार है। याचिकाकर्ता को एक दिन के लिए जांच के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये कार्रवाई पालघर घटना में राज्य सरकार की कथित विफलता के कारण आलोचना से उत्पन्न हितों का टकराव है, मान्य नहीं है। पालघर की घटना का दायित्व मुंबई पुलिस के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है।” न्यायालय ने कहा कि यह “सीबीआई को जांच का स्थानांतरण करने के लिए वारंट का कोई कारण खोजने में असमर्थ” है। न्यायालय ने कहा, “संतुलित होने और रिकॉर्ड पर सामग्री के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए और प्रस्तुतियों के साथ, हम पाते हैं कि जांच के स्थानांतरण के लिए इस अदालत के पहले के वर्णित परीक्षणों के दायरे में ये मामला नहीं आता है।