रेप के आरोपों को आजीवन कारावास
*जौनपुर।* अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने मुँगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व 8 वर्षीय बच्ची को बारात से बहला फुसलाकर शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार मुँगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया की 25 नवंबर 2022 को उसके पट्टीदारी में लड़की की शादी थी जिसमें मँगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर से बारात आई हुई थी। रात में 11रू00 के लगभग उसकी 8 वर्षीय नातिन जो कक्षा 2 में पढ़ती थी उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है।विवेचना के दौरान पता चला कि पीड़िता अपने नाना के घर रहकर पढ़ती थी। उसके घर के सामने रास्ते के बाद मैरिज लान था जिसमें बारात आई थी।
मैरिज लान में काम करने वाले राजेश ने बताया कि उसने मुँगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर निवासी शिवकुमार सरोज उर्फ भुवाल पुत्र फूलचंद सरोज को बच्ची का उँगली पड़कर मैरिज लॉन से बाहर जाते हुए देखा था और रात 9रू00 बजे के लगभग शौचालय से बच्ची के चिल्लाने पर वह भी जाकर देखा कि शिवकुमार सरोज बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद भाग रहा था।पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने कहा कि उक्त घटना अत्यंत जघन्य व घृणित है।
पीड़ित पक्ष पर पड़ने वाले मानसिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव के मद्देनजर आरोपी शिवकुमार सरोज उर्फ भुवाल को बच्ची से रेप के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए।