Sunday, November 24, 2024
उत्तर प्रदेश

संघ प्रमुख पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं

Top Banner

इलाहाबाद. संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी  करने वाले युवक को राहत नहीं मिली. इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दाखिल उसकी याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने शाहजहांपुर के विवेक मिश्र नाहिल की याचिका पर दिया.

संघ प्रमुख पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं

याची के खिलाफ केस दर्ज 

याची के खिलाफ शाहजहांपुर के संघ विभाग कार्यवाह रवि मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें ये कहा गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ाने वाला बयान दिया था. लेकिन उनके इस बयान के बाद विवेक मिश्र ने अपने फेसबुक पेज पर मोहन भागवत को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. उसकी फेसबुक आईडी पर ऐसी तमाम पोस्ट पड़ी हैं, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने का खतरा है.याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता सैय्यद अली मुर्तजा का कहना था कि याची ने साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ने वाली टिप्पणियां की हैं, जबकि संघ प्रमुख ने साम्प्रदायिक व सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की थी. याची का कहना था कि उसे गलत फंसाया गया है. उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े.