हत्यारोपी को कोर्ट से मिली जमानत लेकिन फोन में रखनी होगी Arogya Setu एप, IO को करनी होगी वीडियो कॉल
गौरतलब है कि कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अन्तरिम जमानत लम्बी चौड़ी शर्तों के साथ दी है. जिनमें आरोपी को अन्तरिम जमानत के वक्त अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) डाउनलोड करके हमेशा ब्लूटूथ, जीपीएस (GPS) ऑन रखना भी होगा अनिवार्य.
नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण के दौर में तीस हजारी कोर्ट ने जमानत पर छोड़े गए आरोपी की लोकेशन ट्रैक करने का अनूठा उपाय खोज निकाला है. तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से आरोपी को हर दिन थाने में जाकर हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है. मोबाइल जीपीएस (GPS) लोकेशन और अन्य चीजों से आरोपी की लोकेशन ट्रैक हो सकती है साथ ही सोशल डिस्टेनसिंग भी फॉलो होगा. तीस हजारी कोर्ट ने यह फैसला हत्या के आरोपी आदिल को अन्तरिम जमानत देते हुए सुनाया.
ये था मामला
बता दें कि आरोपी आदिल के खिलाफ कमला नगर मार्किट थाने में 12 जनवरी 2015 को आईपीसी के तहत हत्या, साजिश और कई दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. आरोपी आदिल के वकील असगर खान और अब्दुल ताहिर खान ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी की मां की सेहत ठीक नहीं है और उसे गॉल ब्लैडर (Gallbladder) का ऑपरेशन कराना है. साथ ही आरोपी का न्यायिक हिरासत के दौरान खुद ऑपेरशन हुआ था और उसकी भी सेहत सही नहीं है. आरोपी की सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का यह फैसला लिया है.
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
गौरतलब है कि कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अन्तरिम जमानत लम्बी चौड़ी शर्तों के साथ स्वीकृत की है. आरोपी को इन शर्तों का करना होगा पालन-
– अन्तरिम जमानत के वक्त आरोपी अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) डाउनलोड करके हमेशा ब्लूटूथ, जीपीएस ऑन रखेगें ताकि आरोपी का लोकेशन ट्रैक हो सके.
– आरोपी रोजाना या फिर दूसरे दिन अपना मोबाइल जीपीएस लोकेशन केस के आईओ या फिर एसएचओ को भेजेंगे.
– आरोपी सप्ताह में एक दिन अपने जांच अधिकारी (IO) या फिर एसएचओ (SHO) से मोबाइल के जरिए वीडियो कॉल करके बात करेंगे. बातचीत अगर सोमवार को हो तो बेहतर होगा. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये ऑडियो वीडियो कॉल हो जानी चाहिए. पहले आरोपी आईओ को ट्राई करे. आईओ अगर उपलब्ध नहीं है तो एसएचओ से बात करे.
– आरोपी अपना मोबाइल फोन कभी बंद नही करेगा. खासतौर से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक.
– आरोपी अपने घर की लोकेशन नहीं बदलेगा.
– आरोपी किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा और केस के किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा.
कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी जमानत की किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है तो आरोपी की अन्तरिम जमानत तुरन्त रद्द कर दी जाएगी.