निशा गुप्ता के आरटीआई आवेदन पर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को केंद्रीय सूचना आयोग 21 दिनों की अवधि के भीतर सूचनाएं देने का दिया आदेश
केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली ने निशा गुप्ता पत्नी कमलेश गुप्ता ग्राम वेदपुर तहसील ज्ञानपुर ज़िला भदोही के द्वारा दर्ज वाद संख्या – CIC/ NIACL/A/2022/105298-UM सुनवाई करते हुए कानपुर दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नोएडा सीपीआईओ आरटीआई सेल क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर को निर्देश आरटीआई आवेदन पर सख्ती से पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना के अनुसार 21 दिनों के अंदर दुर्घटना बीमा की पूरी जानकारी के साथ लाल चंद गुप्ता की पूरी जानकारी उपलब्ध करने का आदेश दिया है!
केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने अपने फैसला में कहा है कि मामले के तत्वों और अपीलकर्ता द्वारा किये गए निवेदन है पर ध्यान में रखते हुए रिकार्ड पर दस्तावेजों के अवलोकन बाद आयोग ने आवेदनकर्ता द्वारा जो सूचना मांगी गई है स्वर्गीय लालचंद गुप्ता वेदपुर से संबंधित है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारी इसे आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)J की गलत व्याख्या कर इसे तृतीय पक्ष व्यक्तिगत सूचना थर्ड पार्टी कहकर जान बूझकर सूचना नहीं देने की नियत से रोका था जो आरटीआई के तहत गलत है। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिनांक 15 जून 2023 आदेश की प्राप्ति तिथि से 21 दिनों के अंदर संपूर्ण दस्तावेज सूचना देने के लिए आदेश जारी किया गया है । यह सूचना अदालत में अपीलकर्ता की बेगुनाही साबित बचाव के लिए साक्ष्य सबंधित सूचनाए उपरोक्त सूचना पूर्ण ब्योरा,
केंद्रीय सूचना आयुक्त का आदेश पर आवेदीका निशा गुप्ता और उनके पति कमलेश गुप्ता ने कहा कि दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे गुमराह करने की कोशिश किया लेकिन जीत न्याय सच्चाई की हुई. अब एश्योरेन्स कम्पनी को सभी सूचना देनी पड़ेगी. इस सूचना से करीब 13 लोगों बेगुनाह सविता होगे और कई लोग कानून का डण्डा पड़ने वाला है
सूचना का अधिकार आरटीआई में विश्वास की ज़रूरत है. और भ्रष्ट अधिकारी सूचना कानून को मजाक बना कर रखें है। भ्रष्ट जनसूचना अधिकारी पर सूचना न देने पर F.I.R कराई जाएगी.