अब 6 फीट से लम्बी नही बन पाएगी पीओपी से बनी प्रतिमाये।
भोपाल । पीओपी की मूर्तियां न बनाई जाएं इसको लेकर कलेक्टर की तरफ से धारा-144 में आदेश जारी किया है। जिसमें पीओपी और छह फीट से बड़ी मूर्तियां नहीं बनाने को लेकर साफ लिखा है। इसमें एनजीटी के नियमों का हवाला भी दिया है। इसे लेकर एडीएम हरेंद्र नारायण ने कलेक्टोरेट में मूर्तिकारों के साथ बैठक की।
एडीएम ने बताया कि पीओपी यानि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं पर रोक के साथ छह फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं बना सकते। इस पर मूर्तिकारों में प्रजापति मूर्तिकार माटी कला संघ के अध्यक्ष मोहनलाल प्रजापति ने कहा कि ऑर्डर पर ही अब तक करीब तीन हजार मूर्तियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसमें से काफी छह फीट से ऊपर की हैं। कई मूर्तियां 12 से 15 फीट तक बनकर तैयार हो चुकी हैं।
बैठक में ही एडीएम ने मूर्तिकारों को बॉन्ड भरने के लिए कहा जिसमें लिखा था कि वह छह फीट से ऊंची मूर्ति भविष्य में नहीं बेचेंगे। पीओपी की मूर्ति नहीं बनाएंगे, अगर कोई संस्था ऐसा करने को कहती है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे। ऐसे एक नहीं छह बिंदु बॉन्ड में थे। इसे देखकर मूर्तिकारों ने इसे भरने से इनकार कर दिया। पुलिस थाना स्तर पर बॉन्डों को भरवाएगी।