Friday, December 27, 2024
जौनपुर

जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की तृतीय समीक्षा बैठक

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 09 सितम्बर 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अहित) पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा में वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति परिलाभां से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
दालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित सभी प्रकार के सुलह-समझौते योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता में 05 सितम्बर 2023 को समस्त न्यायिक अधिकारियों की तृतीय समीक्षा बैठक की गयी।
 राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयासों एवं तैयारी का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलो का निस्तारण कराया जाए। उन्होंने अपेक्षा की कि न्यायिक अधिकारी/मजिस्ट्रेट जिस किसी को भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकने वाले मा

मलों के निस्तारण एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो उसका निराकरण करायें, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत में लम्बित मामलों के निस्तारण की संख्या बढ़ाई जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व 06 सितम्बर 2023 से 08 सितम्बर 2023 तक आयोजित आपराधिक विवादों हेतु विशेष लोक अदालत में भी अधिकाधिक मामलों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) स्तर पर पारिवारिक/दाम्पत्य विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, श्रम एवं सेवायोजन विवाद,  विद्युत, जल बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), भरण-पोषण वाद तथा अन्य प्रकार के आपराधिक शमनीय व सिविल वाद तथा न्यायालयों में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जलकर बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों से) जिला जज द्वारा वादकारियों एवं अधिवक्ता गण से अपील की गयी कि अपने-अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें। बैठक में अपर जिला जज गण, प्रभारी सचिव/सिविल जज सी0डि0, सिविल जज जू0डि0 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गण उपस्थित रहे।