हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा ,अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर आज सुनवाई पूरी हो गयी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि रिहाई की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा वही ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी बातें रखी।
केजरीवाल के वकील ने बताया कि देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। केजरीवाल चुनाव प्रचार ना करे इसे लेकर चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई। जबकि पीएमएलए के तहत ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं है। दरअसल, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने बीते 21 मार्च की देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बवेजा की अदालत में पेशी के बाद कोर्ट में सुनवाई चली थी।
ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने ईडी को सीएम केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 28 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को फिर से कोर्ट में पेश किया था और 7 दिन की रिमांड मांगी थी।कोर्ट ने ईडी और बचाव पक्ष की दलील को सुनने के बाद केजरीवाल की रिमांड अवधि को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया था।
रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने बीते सोमवार को कोर्ट में पेश किया। ईडी की तरफ कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें कुछ पता नही है। ईडी ने केजरीवाल पर जांच को भटकाने का आरोप लगाया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।