Thursday, November 14, 2024
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*दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज.*

*दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये मामला राजनीतिक है, न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है इसलिए इसमें न्यायिक दखल की नहीं है जरूरत* ……
*हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, हम इसकी नही कर सकते न्यायिक समीक्षा* ………

*अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है…….. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर देना चाहिए दखल*..
*कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. न्यायपालिका के दायरे में नहीं. हम नहीं कर सकते इसकी न्यायिक समीक्षा….. उन्हें करने दीजिए….. ये राजनीतिक मामला है. आप तय कीजिए….. क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं? उसमें न्यायिक दखल की नहीं है जरूरत*

*गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से किया था गिरफतार*
*दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक भेज दिया था ईडी की हिरासत में*
*बताते चलें कि अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से नहीं दिया है इस्तीफा*

*आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह बने रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और जरूरत पड़ने पर जेल से चलाएंगे सरकार*