Friday, November 22, 2024
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*उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के दौरान 19 अप्रैल को सुबह सात बजे से एक जून शाम 6ः30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रचार प्रसार करने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध* ……..

*प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं करवा सकेगा प्रकाशन या प्रसारण*…….
*मतदान के शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा एक्जिट पोल पर प्रतिबंध* …….

*मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया की कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से किया जायेगा दंडित*……..

*मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज और पेड न्यूज की पहचान व कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग ने एसओपी किया है तैयार…… मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज, रिपोर्टिंग एवं मीडिया के उल्लंघनों की कर रही है सघन मॉनिटरिंग* …….

*राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणित करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किए जा सकते हैं प्रकाशित …….ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित या फिर प्रसारित करने की नहीं दी जाएगी अनुमति जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को करता हो आहत …….यही नहीं प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है* ……..