Sunday, December 22, 2024
जौनपुर

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु कार्यक्रम जारी

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  जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है जिसमें जनपद में निर्वाचन की अधिसूचना नामांकन कक्ष लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 73-जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, 74-मछलीशहर (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र न्यायालय अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) जौनपुर कोर्ट नं0 14 किया जायेगा। मतदान केन्द्र, स्थल एवं मतदाताओं की संख्या – 73-जौनपुर में 1141 मतदान केन्द्र, 1955 मतदान स्थल एवं 23 जनवरी 2024 को अन्तिम प्रकाशित मतदाता पुरुष 1015545, महिला मतदाता 942923, थर्ड जेण्डर 86, कुल 1958554, सर्विस मतदाता 1747 है।
           74-मछलीशहर (अ.जा.) में मतदान केन्द्र 1187, मतदान स्थल 1944, पुरूष मतदाता 1006760, महिला मतदाता 917026, थर्ड जेण्डर 86, कुल 1923872, सर्विस मतदाता 2933 है। इस प्रकार जनपद में कुल मतदान केन्द्र  2328, कुल मतदान स्थल 3899, कुल पुरूष मतदाता 2022305, कुल महिला मतदाता 1859949, थर्ड जेण्डर 172, कुल मतदाता 3882426, सर्विस मतदाता 4680 है।
           जनपद में वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाता – जनपद में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 18193 वृद्ध मतदाता तथा 28825 दिव्यांग मतदाता है जिन्हें पोस्टल बैलट से मतदान कराये जाने हेतु प्रारूप-12घ के वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
           जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
             भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात ही निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों हेतु तहसील के राजस्वकर्मी एवं नगरपालिका परिषद के कर्मियों की टीम गठित कर कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गई है। घोषणा के दिनांक से 72 घंटे के अन्दर शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक दलों के बैनर, पोस्टर, वाल राइटिंग इत्यादि के हटाने का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
               उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2क एवं प्रारूप-26 में शपथपत्र देना होगा। प्रारूप-26 में अंकित सभी कालम भरना अनिवार्य है जो लागू न हो उसमें ’’शून्य’’ या ’’लागू नहीं’’ अंकित किया जाय। सामान्य अभ्यर्थी हेतु नामांकन के साथ रू0 25000 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रू0 12500 जमानत धनराशि जमा करना होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।
  वीवीपैट- आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर ईवीएम एवं  वीवीपैट का प्रयोग किया जायेगा। ईवीएम एवं वीवीपैट से मतदान के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु जनपद स्तर एवं एआरओ स्तर पर 10  जनवरी 2024 से डिमान्स्ट्ेशन स्थापित कर समस्त को जानकारी प्रदान की गई है। उक्त के अतिरिक्त 25 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक एलईडी युक्त वाहनों से जनपद के समस्त मतदान क्षेत्रों के एरियाओं में प्रचार-प्रसार कराकर जागरूक किया गया।
  नोटा- निर्वाचन में नोटा के प्रयोग हेतु बैलट पेपर में अन्तिम क्रमांक पर नोटा प्रदर्शित किया जायेगा। व्यय अनुवीक्षण टीम- आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में जनपद में अवस्थित विधान निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभावार फ्लाइंग स्क्वाड, स्थायी निगरानी हेतु 03 शिफ्ट में 03-03 टीमे तथा 09 लेखा टीम, 09 वीडियो अवलोकन टीम, 09 वीडियो निगरानी टीम का गठन किया गया है जो क्रियाशील हो गई है तथा जब्ती के निस्तारण हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा रू0 95 लाख नियत है।
              जोनल /सेक्टर मजिस्ट्रेट- जनपद में शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु कुल 31 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 261 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर प्रशिक्षित कर दिये गये है। सभी सेक्टर मजिस्ट्ेट मतदेय स्थल पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा व रूट का सत्यापन कर रहे है।
             पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश-जनपद में अवस्थित प्रेस स्वामियों द्वारा यदि कोई बैनर,पोस्टर,पैम्फलेट,होर्डिग इत्यादि का प्रिन्ट किया जाता है तो वह अपने फर्म का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित अवश्य किया जायेगा एवं प्रारूप-क एवं ख में सूचना देगा।
              मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी  (MCMC)  जनपद स्तर पर एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है जिसमें जिलाधिकारी-अध्यक्ष तथा जिला सूचना अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी, सदर एवं आरिफ हुसैनी जर्नलिस्ट सदस्य नामित किये गये है।
               मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान जनपद के दायरे में प्रचार सार्वजनिक बैठक करने और यातायात साधनों द्वारा मतदान केन्द्र के लिये मतदाताओं को लाना और ले जाना वर्जित है। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे की अवधि में कोई अभियान  ¼Campaign) नहीं किया जा सकता है।
               डिस्ट्रिक्ट काल सेन्टर- जनपद में काल सेन्टर स्थापित किया गया है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800-180-1950 है। उक्त के अतिरिक्त कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसका नम्बर-05452-261950 है।
            VSP ( Voter Service Portal)  मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिये  https://electoralsearch.eci.gov.in/    पर उपलब्ध आप्सन पर क्लिक करें और पाएं मतदाता सूची में अपना नाम और अपने बूथ की सम्पूर्ण जानकारी।
           PLAY STORE में जाकर  voterhelpline  App download करें। इस एप से मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम, अपने मतदेय स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा नाम सम्मिलित,विलोपित एवं संशोधित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
                                                   !!मैं हूॅं ना!!
  वेबसाइट https://voters.eci.gov.in या  https://ceouttarpradesh.nic.in     मतदाता अपना नाम दर्ज कर सकते है और अपना नाम चेक कर सकते है।
             सी-विजिल-निर्वाचन से संबंधित शिकायत करने तथा नियत समय के अन्तर्गत निस्तारण हेतु सी-विजिल एप का प्रयोग किया जा सकता है। सुविधा पोर्टल – https://suvidha.eci.gov.in/  प्रत्याशियों द्वारा आनलाइन नामनिर्देशन, राजनैतिक दलों के प्रचार प्रसार, रैली, जुलूस इत्यादि सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने हेतु सुविधा पोर्टल  https://suvidha.eci.gov.in/  पर किया जा सकता है।
               मतदान हेतु विकल्प-मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जायेगा। यदि किसी के पास पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त 11 अन्य विकल्प में से कोई एक पहचानपत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,  ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/ राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/ विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी(यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
               मतदान के 05 दिवस पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण कर दिया जायेगा। स्वीप-मतदाताओं को जागरूक करने के लिये जनपद में कुल 2807 चुनाव पाठशाला  210 इण्टर कालेजों तथा 183 डिग्री कालेजों में साक्षरता निर्वाचन क्लब एवं मतदाता जागरूकता फोरम 40 के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ’’वोट करेगा जौनपुर’’ के नाम से फेस बुक भी चलाई जा रही है।