तम्बाकू के सेवन से हर साल 60 लाख लोग गंवाते है अपनी जान
28 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन कुॅवर हरिबंश सिंह पैरामेडिकल कालेज जौनपुर में नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया जिसमे पैरामेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य, अध्यापक, स्टाफ तथा छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० राजीव कुमार द्वारा बताया गया कि विश्व में लगभग 60 लाख लोग हर साल तम्बाकू के सेवन से अपनी जान गंवाते है। 6 सकेण्ड में एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की मौत होती है। भारत में कैन्सर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 लोग तम्बाकू के प्रयोग के कारण मरते है। नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा बताया गया कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी Global Youth Tobacco Survey- 2021 जारी किया गया है, जिसके अनुसार 23 प्रतिशत लडके एवं 24 प्रतिशत लडकियों द्वारा किसी न किसी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, 22 प्रतिशत विद्यार्थिर्यो द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान किया जा रहा है, साथ ही साथ हम GATS-2 की रिपोर्ट देखे तो 23.1 प्रतिशत पुरूष , 3.2 प्रतिशत महिलाएं और कुल वयस्को का 13.5 प्रतिशत वर्तमान में तम्बाकू का सेवन करता है। उन्होंने युवाओं को तम्बाकू की लत से दूर रहने एवं नई पीढ़ी को तम्बाकू की जोखिम के कारको से अवगत कराया, साथ ही साथ जनपद में तम्बाकू नियंत्रण कानून कोटपा -2003 के समस्त धाराओं के प्रभावी क्रियांवन्य में सहयोग हेतु प्रेरित किया । क्षेत्रीय समन्वयक तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम दिलीप पाण्डेय द्वारा जनपद के समस्त थानों को टोबैको फ्री किए जाने हेतु कार्य किये जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनके कार्य एवं दायित्वों को बताया। उनके द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं को विस्तारपूर्वक बताया गया। तम्बाकू नियंत्रण अधि0 2003 धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान (जैसे सभागृह, अस्पताल, भवन, रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन) एवं अन्य कार्यस्थलों में धूम्रपान करना अपराध है। धारा-5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। धारा-6 (अ) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-6 (ब) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-7 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए। धारा-21 व 24 के अन्तर्गत 4 एवं 6 का उल्लंघन करने पर रू० 200 तक का जुर्माना हो सकता है।नोडल अधिकारी डा0 राजीव कुमार द्वारा सभी लोगो को उक्त अधिनियम का जनपद में कडाई से अनुपालन हेतु आह्वाहन किया गया। उक्त कार्यशाला में एन०सी०डी० सेल के समस्त कर्मचारी/अधिकारी, विवेक मौर्या, धीरज यादव एवं कुलदीप श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।कार्यक्रम का संचालन जय प्रकाश गुप्ता एफ०एल०सी० ने किया।