Saturday, November 23, 2024
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धनंजय सिंह को कोर्ट से राहत नही

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*धनंजय सिंह की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई.*

*ज्यादा केस होने की वजह से धनंजय सिंह की नहीं हो सकी अर्जी टेकअप.*

*धनंजय की अर्जी पर अब होली की छुट्टियों के बाद ही होगी सुनवाई,*

*जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा पर अगर रोक नहीं लगी तो धनंजय सिंह नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा का चुनाव,*

*जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ धनंजय ने क्रिमिनल अपील की है दाखिल.*
अपील में सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है. अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी गुहार लगाई गई है.
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में आज मामले की सुनवाई होनी थी. अदालत ने अगर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी तो धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे. 7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है.
अदालत में 6 मार्च को धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी. अपहरण के मामले में धनंजय को दोषी दरार देकर सजा का ऐलान किया गया था.