Monday, November 25, 2024
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खाद्य सचल द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 06 नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजी,

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प्रतापगढ़। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी संजीव रंजन के आदेश के अनुपालन में आगामी होली पर्व पर मिलावटी खाद्य/पेय पदार्थो के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेषकर खाद्य पदार्थ खोया, पनीर, दुग्ध उत्पाद से निर्मित पदार्थ, खाद्य तेल, घी एवं वनस्पति, रंगीन कचरी, पापड़, चिप्स एवं नमकीन, विभिन्न प्रकार की मिठाईयाँ, अन्य खाद्य पदार्थ यथा बेसन, मैदा आदि में मिलावट की रोक थाम हेतु प्रभारी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु भण्डार/विक्रय को प्रतिबन्धित करने, आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में खाद्य सचल दल द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न बाजारों में स्थित 05 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप न होने के संदेह पर 06 खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहित कर विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजी। खाद्य सचल दल द्वारा कोमल स्वीट्स करेंटी रोड कुण्डा से पनीर एवं रसमलाई का नमूना, मॉ भवगती दूध डेयरी (प्रो0 आशीष पाण्डेय पुत्र जय प्रकाश पाण्डेय) जेठवारा से पनीर का नमूना, शिरीष पाण्डेय पुत्र राम विशाल पाण्डेय नौबस्ता जेठवारा से पनीर का नमूना, जगदीश पुत्र हीरा लाल लवाना भवानीगंज बाजार से कुकीज का नमूना तथा मोहम्मद अली लवाना भवानीगंज बाजार से रंगीन कचरी का नमूना संग्रहित किया एवं 250 किलोग्राम रंगीन कचरी कीमत रूपये 12500 का नष्ट कराया। खाद्य सचलदल में संजय कुमार तिवारी, संतोष कुमार दुबे, अंजनी कुमार मिश्र, विवेक कुमार तिवारी, ऋचा पाण्डेय खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण उपस्थित रहे। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। टीम द्वारा समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों को ढक कर रखनें, दुकान में साफ-सफाई रखनें, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचनें, बिना लाइसेंस/पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित नहीं करनें के कडे निर्देश दिये गये। मौके पर उपस्थित आमजनमानस को अपमिश्रण से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया।