Sunday, March 16, 2025
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अचार संहिता के बाद 22 कार्यो पर प्रतिबंध

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50 हजार से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे,
वाहनों में किसी भी पार्टी का नहीं लगा सकेंगे झंडा,
वाहनों, बैठकों में लाउडस्पीकर को लेकर समय तय,
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दी जाएगी अनुमति,
इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा,
केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी झंडा प्रयोग कर सकेंगे,
RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे,
सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में नहीं होगा प्रयोग,
निर्वाचन के समय में सरकारी कर्मचारियों पर रोक,
राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे कर्मचारी,
अगर ऐसा होता है तो आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा,
कार्यक्रम में लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति,
बिना सूचना के रैली, जुलूस की नहीं मिलेगी अनुमति.

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