कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश संदेश खाली केश की सीबीआई करेगी जांच
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जबरन जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. बता दें कि इन मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुआ था.मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजस्व रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि को जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही पीठ ने कहा कि जांच की निगरानी अदालत के द्वारा की जाएगी.
कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जबरन जमीन हड़पने के आरोपों की जांच करे और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करे. पीठ, जिसमें जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 2 मई को फिर से की जाएगी. इसी दिन सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया. गौरतलब है कि ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी को भीड़ द्वारा हमला किया गया था जब वे राशन वितरण घोटाला मामले में अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए थे. घटना में कई अधिकारी घायल हो गए थे.