Friday, April 18, 2025
चर्चित समाचार

शरद पवार को राहत नही कोर्ट से मिला झटका

Top Banner

मुंबई। महाराष्ट्र में असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मंगलवार को एनसीपी के चुनाव चिह्न घड़ी के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घड़ी सिंबल का इस्तेमाल अजित पवार गुट करेगा। हालांकि कोर्ट ने शरद गुट को एनसीपी शरदचंद्र पवार से आगामी चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। साथ ही चुनाव चिह्न ट्रम्पेट को मान्यता दी है।

चुनाव आयोग को SC ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह दूसरी पार्टी को तुरही सिंबल न दें। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अजित गुट को असली एनसीपी बताने वाले इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने अजित पवार गुट को पब्लिश नोटिस जारी करने को कहा कि एनसीपी का घड़ी चिह्न कोर्ट में विचारधीन है। चुनावी विज्ञापनों में इसके इस्तेमाल का जिक्र होना चाहिए। SC शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें कहा गया कि अजित पवार अपने फायदे के लिए शरद के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इससे पहले 14 मार्च को डिप्टी सीएम अजित पवार गुट को अदालत ने फटकाई लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अजित गुट लिखकर दें शरद पवार का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपकी अलग पार्टी हैं।

04:23