आप कार्यवाही करेंगे या हम पुलिस को बोले
*दिल्ली में टैंकर माफिया पर सु्प्रीम कोर्ट*
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजधानी में संकट के बीच ‘टैंकर माफिया’ और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह कहते हुए फटकार लगाई कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे।
इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने कदम उठाए हैं और अगर पुलिस भी एक्शन ले तो हमें खुशी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि आपने पानी की बर्बादी को लेकर क्या कदम उठाए हैं? उस पर रिपोर्ट दें. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के वकील से पूछा कि क्या हिमाचल से हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया गया या नहीं?
6 जून को हिमाचल प्रदेश से पानी देने को कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश 6 जून को दिया था. जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है. बेंच ने निर्देश दिया था कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त जल के प्रवाह को हरियाणा सुगम बनाए रखने में मदद करे ताकि पानी दिल्ली तक पहुंच सके.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘कोर्ट में झूठे बयान क्यों दिए’
कोर्ट ने पूछा कि इस अदालत के सामने झूठे बयान क्यों दिए गए? पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? इतना पानी का रिसाव, टैंकर माफिया आदि हैं, इस संबंध में आपने क्या उपाय किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जल संकट से लोग परेशान हैं. हम हर न्यूज चैनल पर तस्वीरें देख रहे हैं. अगर गर्मियों में पानी की कमी बार-बार होने वाली समस्या है, तो पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं.