अपर जिला जज नोडल अधिकारी लोक अदालत व अन्य अधिकारियों के साथ की प्री-ट्रायल बैठक – BBC India News 24
04/03/26
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 अपर जिला जज नोडल अधिकारी लोक अदालत व अन्य अधिकारियों के साथ की प्री-ट्रायल बैठक

13 सितम्बर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी लोक अदालत प्रशासन एवं तहसीलदार व बैंक प्रबंधकगण व अन्य अधिकारियों के साथ की प्री-ट्रायल बैठक।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर श्री अनिल कुमार वर्मा-प्के निर्देशन में आगामी 13 सितम्बर 2025 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों के अधिकतम वादों एवं बैंक वसूली, बिजली विभाग व अन्य प्रकार के वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर श्री रणजीत कुमार, की अध्यक्षता एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर श्री प्रशांत कुमार सिंह, के संयोजन में नोडल अधिकारी लोक अदालत प्रशासन व तहसीलदार गण एवं बैंक प्रबन्धक गण के साथ प्री-ट्रायल बैठक आहूत की।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर श्री रणजीत कुमार, द्वारा बताया गया कि आगामी 13 सितम्बर 2025 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), वैवाहिक प्री-लिटिगेशन वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति परिलाभां से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री प्रशांत कुमार सिंह द्वारा बताया कि राजस्व न्यायालयों एवं बैंक वसूली व अन्य प्रकार के अधिकतम मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस इत्यादि प्रेषित कर अधिकतम वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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